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बंद हो जायेगा ड्रीम 11 एप्प ? ऑनलाइन मनी मे 3 साल की सजा और 1 करोड़ का जुर्माना


लोकसभा में बुधवार को ऑनलाइन खेल संवर्धन एवं विनियमन विधेयक-2025 ध्वनिमत से पारित हो गया। इस विधेयक के जरिए सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग की आड़ में चल रहे सट्टेबाजी और जुए पर सख्त प्रावधान किए हैं। नए कानून के तहत यदि कोई कंपनी या प्लेटफॉर्म वास्तविक धन के साथ ऑनलाइन मनी गेम्स का संचालन करता है, तो उसे तीन साल की सजा और एक करोड़ रुपये तक जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। इसके साथ ही मनी गेमिंग और उससे जुड़े किसी भी प्रकार के विज्ञापन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस कानून का असर फैंटेसी गेमिंग ऐप्स पर भी पड़ेगा, जो अब केवल सब्सक्रिप्शन मॉडल के जरिए ही काम कर सकेंगे। इसका मतलब है कि यूज़र शुल्क देकर खेल सकते हैं, लेकिन गेम के बदले उन्हें कोई नकद इनाम नहीं मिलेगा। खासकर क्रिकेट से जुड़े ऐप्स जैसे ड्रीम 11 और माई 11 सर्कल पर इसका असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि इनका संचालन वास्तविक धन के लेन-देन पर आधारित है।

विधेयक में एक राष्ट्रीय प्राधिकरण की स्थापना या किसी मौजूदा संस्था को नामित करने की बात भी कही गई है, जो ऑनलाइन खेलों का वर्गीकरण, पंजीकरण और शिकायतों का समाधान करेगी। यह प्राधिकरण चार श्रेणियों में ऑनलाइन गेमिंग की निगरानी करेगा: ई-स्पोर्ट्स, शैक्षणिक गेमिंग, सोशल और कैजुअल गेमिंग तथा मनी गेमिंग। इनमें से मनी गेमिंग पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।

सरकार को यह अधिकार होगा कि वह कानून के उल्लंघन की स्थिति में डिजिटल और भौतिक संपत्ति की तलाशी और जब्ती कर सके। कुछ मामलों में अधिकारियों को बिना वारंट गिरफ्तारी का भी अधिकार दिया गया है। जांच के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के प्रावधान लागू होंगे।

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह विधेयक समाज में फैल रही ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ी बुराइयों को रोकने और मध्यमवर्गीय परिवारों के हितों की रक्षा के लिए लाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमेशा से यही प्रयास रहा है कि समाज के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए और यह विधेयक उसी दिशा में एक अहम कदम है।

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