*कोंच(जालौन)* सम्पूर्ण समाधान दिवस पर समस्यायें सुनने आये जिले के डीएम डॉ मन्नान अख्तर को शिकायती पत्र देते हुये शुभम खरे पुत्र सुरेंद्र खरे निवासी ग्राम अमीटा ने बताया है कि प्रार्थी के नाम एक रजिस्टर्ड बसीयत दिनांक 30/72018 को अशोक कुमार खरे पुत्र अयोध्या प्रसाद खरे निबासी ग्राम अमीटा ने तहरीर की थी अशोक कुमार की म्रत्यु दिनांक 20/7/2020 को ग्राम अमीटा में ही गयी है मृत्यु होने के उपरान्त प्रार्थी ग्राम अमीटा की खाता संख्या 259 रकबा 8.353 हेक्टेयर व मोजा संतोह की भूमि खाता संख्या 29 रकबा 2.173 हेक्टयर पर बराबर मत्यु होने के बाद से 1/2 अंश पर मालिक काबिज है और जमीन को जोत बखर रहा है बाबजूद उक्त भूमि हल्का लेखपाल अखिलेश कुमार खरे को प्रार्थी कईं बार मौखिक रूप से व रजिस्टर्ड बसीयत की प्रतिलिपि भी देकर आया है लेकिन उसके बाद लेखपाल अखिलेश खरे उक्त भूमि का जबरदस्टी रूप से प ख 11 कर दिया गया है जब प्रार्थी ने लेखपाल से संपर्क किया और कहा कि आपने दाखिल खारिज क्यो कर दिया है बल्कि मेरा मुकदमा तहसीलदार न्यायालय में बाद संख्या 1221/2020 व वाद संख्या 1222/2020 दायर किया जो तहसील दार कोंच के यहां विचा राधीन है तो उक्त लेखपाल ने प्रार्थी को अभद्र भाषा का प्रयोग किया जिससे प्रार्थी को मानसिंक क्षति हुई और प्रार्थी से कहा तुझ जैसे जाने कितने लोग पीछे घूमते है मेने तो तेरी चाची से सात हजार रुपया लेकर दाखिल खारिज कर दिया है और तेरी भूमि भी में बिकवा दूंगा ओर तहसीलदार का क्या है में उनको भी अपनी कमाई धनराशि से दस प्रतिशत रुपया देता हूँ बल्की तू ये समझ ले कि तेरी भूमि को हड़फ करने के उद्देश्य से दाखिल खारिज कर दिया है क्यो की तेरी चाची मेरी सगी रिस्तेदार है उसने डीएम से हल्का लेखपाल की जांच कराकर दंडात्मक कार्यवाही करके उक्त खतौनी में दर्ज नाम निरस्त करके रजिस्टर्ड बसीयत के आधार पर दाखिल खारिज करने की गुहार लगाई है
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